अब UPSC में EWS कैंडिडेट्स को भी मिलेगी 5 साल की आयु छूट और 9 अटेम्प्ट...
भोपाल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। अब संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षाओं में EWS अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी, साथ ही उन्हें 6 की बजाय 9 बार परीक्षा देने की अनुमति होगी, ठीक वैसे ही जैसे अन्य आरक्षित वर्गों को मिलता है।
याचिका और कोर्ट की सुनवाई
मध्य प्रदेश के मैहर निवासी याचिकाकर्ता आदित्य पांडे ने अदालत में सवाल उठाया था कि जब अन्य आरक्षित वर्गों को आयु छूट और अधिक प्रयासों का लाभ मिलता है, तो EWS अभ्यर्थियों को इस सुविधा से वंचित क्यों रखा गया?
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि हाल ही में किसी अन्य परीक्षा में इसी तरह की राहत दी गई थी, इसलिए EWS कोटे के उम्मीदवारों को भी UPSC में समान अधिकार मिलना चाहिए।
हाईकोर्ट का आदेश
चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस सुरेश जैन की पीठ ने 14 फरवरी को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए EWS उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट देने का आदेश दिया।
- UPSC को निर्देश दिया गया है कि वे याचिकाकर्ता सहित सभी समान उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करें।
- कोर्ट ने UPSC को बिना अनुमति इन उम्मीदवारों के परिणाम घोषित करने से भी रोक दिया है।
अब तक क्या था नियम?
- ओबीसी (OBC) उम्मीदवारों को 3 साल की आयु छूट और 9 अटेम्प्ट मिलते थे।
- एससी/एसटी (SC/ST) को 5 साल की आयु छूट और अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते थे।
- EWS उम्मीदवारों को अब तक कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी जाती थी।
इस फैसले से EWS अभ्यर्थियों को अब समान अधिकार मिलेंगे, जिससे UPSC परीक्षा में उनके लिए अधिक अवसर खुलेंगे।