छत्तीसगढ़ / जशपुर

पटवारी बर्खास्त : लापरवाही पर बड़ा एक्शन,प्रशासन ने किया पटवारी को बर्खास्त, जानिए क्या है पूरा मामला..!!

 जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है। जमीन हेराफेरी मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। राज्य सरकार ने पटवारी को बर्खास्त कर दिया है। मामला जशपुर के फरसाबहार का है। फरसाबहार के पटवारी के खिलाफ काफी शिकायतें आयी थी। पटवारी का नाम अवधेश भगत बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अवधेश दूसरे व्यक्ति की नक्शे में छेड़खानी कर जमीन को दूसरे के नाम कर देता था। जमीन हेराफेरी के मामले में पटवारी के खिलाफ जांच के आदेश दिया गया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर पटवारी को बर्खास्त कर दिया गया है।

फरसाबहार एसडीएम ने तहसील कार्यालय फरसाबहार के पटवारी हल्का नंबर 22 गंझियाडीह, अवधेश कुमार भगत को अनियमितता के कारण निलंबित कर आरोप-पत्रादि जारी किया गया और श्री अवधेश कुमार भगत के विरुद्ध लगाए गए 7 आरोप में से समस्त आरोपों को पूर्णतया प्रमाणित होना पाए जाने पर सेवा से पदच्युत किया गया है। सूत्रो की माने तो जशपुर जिले मे इस प्रकार के कई मामले हैं जिसमे सही जांच हो जावे तो कई पटवारियों पर बर्खास्तगी की गाज गीर सकती है।

एसडीएम ने पटवारी हल्का नंबर 22 गंझियाडीह , अवधेश कुमार भगत को तहसील कार्यालय फरसाबहार में पटवारी के पद पर पदस्थ रहते हुए ग्राम गंझियाडीह स्थित भूमि ख.नं. 235/33 रकबा 0.202 हे. भूमि से नाम काटकर नक्शा में हेराफेरी कर जमीन बिक्री करवाने के मामले में अनियमितता के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत् निलंबित किया जाकर उन पर लगाए गए आरोपों के संबंध में आरोप-पत्रादि जारी किया है। श्री भगत के विरुद्ध 07 आरोप अधिरोपित है।

आरोपों के संबंध में अवधेश कुमार भगत द्वारा प्रस्तुत उत्तर 20 दिसंबर 2022 को समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 16 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-14 के तहत् विभागीय जांच संस्थित की गई, जिसमें श्री प्रशांत कुमार कुशवाहा, डिप्टी कलेक्टर, जशपुर को जांचकर्ता अधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) फरसाबहार को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया।जांचकर्ता अधिकारी द्वारा दिनांक 07 जुलाई 2023 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें अवधेश कुमार भगत के विरूद्ध लगाये गये 07 आरोपों में से समस्त आरोपों को पूर्णतया प्रमाणित होना पाया गया। अवधेश कुमार भगत के विरूद्ध लगाये गये आरोपों, जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों तथा जांच प्रतिवेदन पर अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त श्री भगत का अभ्यावेदन समाधानकारक नहीं पाया गया। छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (2) के अधिकारों का प्रत्यायोजन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को किये जाने के अनुक्रम में कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जशपुर के निर्देशानुसार कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुनकुरी के आदेश से श्री अवधेश कुमार भगत को पटवारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरुप छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (2) के तहत् प.ह.नं. 10- डोभ में अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया।

श्री भगत के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि की दशा में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम – 10 (नौ) में दिये गए प्रावधानों तथा भू अभिलेख नियमावली के नियम 8 के अनुसार पटवारी को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा पदच्युत किये जाने की अधिकारिता के तहत् अवधेश कुमार भगत, पटवारी को आदेश जारी 06 अक्टूबर 2023 से मुख्य शास्ति “सेवा से पदच्युत, बर्खास्त किया गया है, जो कि शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्ह होगा

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