छत्तीसगढ़ / दुर्ग

श्रंखला यादव हत्याकांड में 5 साल बाद आया कोर्ट का फैसला आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा,प्रपोजल को नही की एक्सेप्ट तो कुल्हाड़ी मारकर कर दिया था हत्या....

भिलाई। शहर के बहुचर्चित श्रृंखला यादव हत्याकांड के दोषी को आखिरकार कोर्ट से सजा मिली। दुर्ग कोर्ट ने आरोपी इशान ठाकुर को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 56 माह से ज्यादा चली कानूनी लड़ाई में आखिरकार श्रृंखला की मां ममता यादव को न्याय मिला। आरोपी इशान ठाकुर श्रृंखला से एकतरफा प्यार करता था और इसी जुनून में उसने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। घटना के बाद पूरा शहर आक्रोशित हो गया और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग करने लगा।


बता दें यह घटना 13 जून 2019 की है। 13 जून 2019 की दोपहर 3 बजे जब वो स्कूटी से सिविक सेंटर पढ़ने के लिए जा रही थी, तभी पहले से उसका पीछा कर रहे ईशान ठाकुर ने घर से करीब एक किलोमीटर दूर उसका रास्ता रोका। इस दौरान वह जबरन प्यार का इजहार करने लगा मना करने पर उसने और श्रृंखला के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में श्रृंखला का सिर फट गया और उसका एक हिस्सा बाहर आ गया। इसके बाद आरोपी उसे सड़क पर घसीटते हुए झाड़ियों में ले गया और फिर वहीं फेंक कर भाग गया।

दो सप्ताह तक लड़ी जिंदगी की जंग

घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और श्रृंखला को रायपुर के निजी अस्पताल में दाखिल कराया। दो सप्ताह तक चले इलाज के बाद भी श्रृंखला को बचाया नहीं जा सका। इसके बाद पुलिस ने आरोपी इशान ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को नाबालिग बताते हुए पुलिस ने उसे बाल सुधार गृह भेज दिया था। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ मृतका श्रृंखला यादव की मां ने मोर्चा खोल दिया। इस दौरान पूरा शहर श्रृंखला को न्याय दिलाने सड़क पर उतरा। लोगों ने प्रदर्शन किए और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की।

कैंडल मार्च निकालकर लोगो ने की थी कड़ी सजा की मांग

लोगों ने कैंडल मार्च किए और आरोपी इशन ठाकुर के लिए फांसी की सजा की मांग की। इस दौरान शहर कोई कोना नहीं बचा जहां श्रृंखला के आरोपी को सजा देने की मांग नहीं की गई हो। यही नहीं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए श्रृंखला की मां ममता यादव ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। जिस आरोपी को पुलिस ने नाबालिग बताकर बाल सुधार गह भेजा था वह घटना के समय नाबालिग था। मृतका श्रृंखला की मां ने इसे साबित कर दिया। लंबी चली अदालती कार्रवाई के बाद बुधवार को दुर्ग न्यायालय ने आरोपी ईशान को धारा 302, 201 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई।
 

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