छत्तीसगढ़ कुत्ते औऱ गाय को पत्थर मारने वालों पर लगेगा 5000 का जुर्माना,पशु से क्रूरता न हो इसलिए लिया गया फैसला
राजधानी रायपुर से लगे बीरगांव इलाके में निगम मुनादी कराते हुए लोगो को जागरुक करने के साथ चेतावनी भी दे रही है मुनादी में कहा जा रहा है कि अगर गाय और कुत्तों को पत्थर मारा गया या किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया गया तो जुर्माने के साथ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाऐगी निगमकर्मी गाड़ी में बाकायदा स्पीकर लगाकर गाय और कुत्तों को चोट ना पहुंचाने के लिए समझा रहे हैं। प्रदेश में पशुओं को मारने के कई मामले सामने आने के बाद निगम ने कदम उठाया है।
बता दे कि यही कोई व्यक्ति जानबूझ कर पशुओं को परेशान कर उसे क्षति पहुंचाता है तो उसके उपर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस अधिनियम में जानवर को पीटना, लात मारना, यातना देना, अंग-भंग करना, हानिकारक पदार्थ देना, अयोग्य पशु पर ज़्यादा सवारी करना, ज़्यादा गाड़ी चलाना, ज़्यादा भार डालना भी इस दायरे में आता है।
बीरगांव नगर निगम आयुक्त के अनुसार पशु सुरक्षा अधिनियम के तहत जानवरों से मारपीट करने वालों के साथ कार्रवाई की जाएगी। गाय-कुत्ते के चोटिल होने की सूचना स्थानीय लोगों से नगर निगम को मिलती है, तो हमारी टीम मदद करने के लिए भी पहुंचती है। जानवर में भी जीव होता है, हमारा प्रयास यह है, कि उनके साथ क्रूरता की घटनाएं ना हो।