छत्तीसगढ़ के जशपुर से बीजेपी विधायक रायमुनि भगत पर FIR हुई है। ये FIR ईसा मसीह के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में दर्ज की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधायक को नोटिस जारी कर 10 जनवरी को अपना पक्ष रखने भी कहा है।
जशपुर की भाजपा विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ जब पुलिस ने केस नहीं किया तो 10 दिसंबर 2024 को कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। अब बीएनएस की धारा 196, 299 और 302 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
घटना बीते साल 1 सितंबर को आस्ता थाना इलाके के ढेगनी गांव में हुई थी। इस गांव में भुईहर समाज के सामाजिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में रायमुनि भगत शामिल हुईं थी। इस दौरान विवादित टिप्पणी करने का आरोप धर्म परिवर्तन कर चुके आदिवासी लगा रहे हैं।
उनका आरोप है कि, इस कार्यक्रम में संबोधन के दौरान विधायक ने ईसा मसीह पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईसा मसीह मरने के बाद जीवित हो सकते हैं, तो मतांतरितों को कब्रिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है?
इस बयान को ईसा मसीह का अपमान बताते हुए मतांतरितों ने जिले के सभी थाना और चौकी में FIR दर्ज करने का आवेदन दिया था। इस पर पुलिस ने मामले की जांच के बाद विधायक के भाषण में कुछ विवादित नहीं पाया। आवेदकों को कोर्ट में अपील करने की सलाह दी।
इस पर ग्राम ढेगनी निवासी हेरमोन कुजूर ने 10 दिसंबर 2024 को जिला न्यायलय में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विष्णु कुलदीप ने 6 लोगों के बयान दर्ज कराने के साथ वीडियो की सीडी कोर्ट में पेश की।
जज अनिल चौहान ने याचिका लगाने वाले के आरोप को सुनवाई योग्य माना। सुनवाई के बाद विधायक रायमुनि भगत को नोटिस भेजा गया है। 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने कहा गया है। वहीं इस मामले मे विधायक रायमुनी भगत ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।