छत्तीसगढ़ / रायगढ़

सोशल मीडिया पर दोस्ती कर 13 साल की नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

 रायगढ। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है। जहां सोशल मीडिया के जरिए एक 13 साल की नाबालिग से दोस्ती कर उसे भगा ले जाने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ममाला पुसौर थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को पुसौर थाना क्षेत्र की एक महिला ने सिटी कोतवाली में अपनी 13 वर्षीय बेटी की लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि, मेरी बेटी रायगढ़ में अपने परिचित के यहां रहकर पढ़ाई करती थी। 20 अक्टूबर की सुबह वह बिना किसी को बताए घर से निकल गई थी।

वही परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल। इसके बाद इसकी शिकायत थानें मे दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले की कार्रवाई करते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज और जांच में जुट गई। जांच के दौरान नाबालिग के परिजनों और नाबालिग की दोस्तों से पूछताछ की गई। साथ ही उसके सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की गई, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई।

नाबालिग ने बताया कि, करीब 6 महीने पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से 18 वर्ष के उत्तम रावत उर्फ रिशु रावत से हुई। वह भांठापारा, निपनिया के रहने वाले है। इसके बाद दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत होने लगी। आरोप है कि, युवक ने इसी जान-पहचान का फायदा उठाकर नाबालिग को अपने साथ चलने के लिए बहलाया-फुसला कर ले गया।

पुलिस ने बताया कि, आरोपी 19 अक्टूबर की रात रायगढ़ पहुंचा था। अगले दिन 20 अक्टूबर की सुबह उसने नाबालिग को रेलवे स्टेशन के पास बुलाया और ट्रेन में बैठाकर डोंगरगढ़ ले गया। आरोपी उसे डोंगरगढ़ में अपने दोस्त के घर ले गया। वहां चार दिनों तक रखा और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।

पुलिस से बचाने के लिए संदिग्ध युवक लगातार अलग-अलग जगहों में रह रहा था। पुलिस ने 26 अक्टूबर को नाबालिग सकूशल बरामद किया गया। नाबालिग की बरामदगी के बाद महिला पुलिस अधिकारी ने उसका बयान दर्ज किया। इसके साथ ही उसकी चिकित्सकीय जांच कराई गई। नाबालिग के बयान और जांच के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 87, 65(1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 जोड़ी है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी उत्तम रावत उर्फ रिशु रावत को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

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