छत्तीसगढ़ / रायपुर

एयरपोर्ट पार्किंग के लिए अब नए नियम लागू,4 मिनट तक नही लगेगा पार्किंग शुल्क...

एयरपोर्ट की पार्किंग ठेकेदार की मनमानी और अवैध वसूली का विवाद खत्म करने नया नियम लागू कर दिया गया है। अब प्राइवेट या टैक्सी गाड़ियों से यात्रियों को एयरपोर्ट छोड़ने आने वालों से 4 मिनट तक किसी भी तरह का कोई पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। यात्रियों को लेने आने वालों के लिए भी 4 मिनट की छूट तय की गई है, लेकिन शर्त है कि यात्रियों को छोड़कर या बिठाकर 4 मिनट के भीतर गाड़ी परिसर से बाहर ले जाना होगा। छूट के नियम में किसी भी तरह का विवाद न हो इसलिए इसकी जानकारी के लिए एयरपोर्ट की सभी प्रमुख जगहों पर बोर्ड लगा दिए गए हैं।

 

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पहली बार अफसरों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पार्किंग स्टैंड में गाड़ी खड़ी करने पर शुल्क देना ही होगा। कई बार लोग टाइमिंग को लेकर विवाद करते हैं, इस वजह से अब खत्म कर दिया गया है। स्टैंड में गाड़ी खड़ी करने पर पर्ची कटेगी और उसका शुल्क लोगों को देना होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी डायरेक्टर प्रवीण जैन ने बताया कि चार मिनट से कम समय में पार्किंग शुल्क लेने या गाड़ी खड़ी करने पर 20 रुपए से ज्यादा शुल्क लेने पर यात्री एयरपोर्ट में ही शिकायत कर सकेंगे।
 
कब कहां शिकायत की जा सकती है? इसकी जानकारी देने के लिए भी जगह-जगह बैनर लगाए गए हैं। किस तरह की शिकायत किस अफसर से की जा सकती है? इसकी पूरी जानकारी इस बैनर में दी गई है। इतना ही नहीं पार्किंग स्टैंड में लगे बॉक्स की जगह भी बदल दी गई है। लोगों को शिकायत थी कि इस बॉक्स की वजह से गाड़ी निकालने में दिक्कत होती है। एक के एक पीछे एक गाड़ियां जाम होती है। इस बॉक्स को अब गाड़ियों की निकासी वाली जगह पर रख दिया गया है। इससे लोग पर्ची दिखाकर सीधे बाहर हो सकेंगे।
 
अब नो पार्किंग पर ज्यादा सख्ती
 
एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर नो पार्किंग पर अब ज्यादा सख्ती होगी। यात्रियों को पिकअप या ड्रॉप करने के लिए चार मिनट का समय तय किया गया है। गाड़ियों के एयरपोर्ट में प्रवेश करने के साथ ही उन्हें एक टाइमिंग पर्ची दी जाएगी। इस पर्ची पर गाड़ी प्रवेश करने का समय लिखा होगा। इस टाइम से अगले चार मिनट तक पार्किंग फ्री रहेगी, लेकिन इसके बाद भी गाड़ी खड़ी रही तो नो पार्किंग का जुर्माना किया जाएगा। ऐसी गाड़ियों से 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इतना ही नहीं टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर गाड़ी खड़ी कर यात्रियों का इंतजार करने वालों से भी 500 रुपए का शुल्क वसूल किया जाएगा। यात्रियों के आने-जाने में समय है तो लोगों को गाड़ी पार्किंग स्टैंड में ही खड़ी करना होगा।
 
कब कहां शिकायत की जा सकती है? इसकी जानकारी देने के लिए भी जगह-जगह बैनर लगाए गए हैं। किस तरह की शिकायत किस अफसर से की जा सकती है? इसकी पूरी जानकारी इस बैनर में दी गई है। इतना ही नहीं पार्किंग स्टैंड में लगे बॉक्स की जगह भी बदल दी गई है। लोगों को शिकायत थी कि इस बॉक्स की वजह से गाड़ी निकालने में दिक्कत होती है। एक के एक पीछे एक गाड़ियां जाम होती है। इस बॉक्स को अब गाड़ियों की निकासी वाली जगह पर रख दिया गया है। इससे लोग पर्ची दिखाकर सीधे बाहर हो सकेंगे।
 
अब नो पार्किंग पर ज्यादा सख्ती
 
एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर नो पार्किंग पर अब ज्यादा सख्ती होगी। यात्रियों को पिकअप या ड्रॉप करने के लिए चार मिनट का समय तय किया गया है। गाड़ियों के एयरपोर्ट में प्रवेश करने के साथ ही उन्हें एक टाइमिंग पर्ची दी जाएगी। इस पर्ची पर गाड़ी प्रवेश करने का समय लिखा होगा। इस टाइम से अगले चार मिनट तक पार्किंग फ्री रहेगी, लेकिन इसके बाद भी गाड़ी खड़ी रही तो नो पार्किंग का जुर्माना किया जाएगा। ऐसी गाड़ियों से 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इतना ही नहीं टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर गाड़ी खड़ी कर यात्रियों का इंतजार करने वालों से भी 500 रुपए का शुल्क वसूल किया जाएगा। यात्रियों के आने-जाने में समय है तो लोगों को गाड़ी पार्किंग स्टैंड में ही खड़ी करना होगा।
 
एयरपोर्ट की पार्किंग में हुए बदलाव
 
फ्री पार्किंग की टाइमिंग बोर्ड में लिखा, इससे मिल रही जानकारी।
 
अवैध वसूली की शिकायत किस अफसर से करें इसकी जानकारी दी।
 
कमर्शियल टैक्सी यात्रियों को पिकअप के लिए 30 रुपए देने होंगे।
 
• निजी वाहनों से यात्रियों को पिकअप के लिए 4 मिनट तक समय देंगे।
 
• चार मिनट से ज्यादा समय तक गाड़ी खड़ी रही तो 500 का जुर्माना।

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