छत्तीसगढ़ / रायपुर

आय-जाति प्रमाण पत्र के लिए नोटरी से स्टाम्प कराने की नहीं है जरुरत, कलेक्टर ने जारी किये निर्देश

 महासमुंद। आय-जाति प्रमाण पत्र के लिए नोटरी से शपथ पत्र बनवाने की जरुरत नहीं है। इस संबंध में कलेक्टर ने सभी SDM को निर्देश जारी किया है। कलेक्टर प्रभात मलिक ने बैठक में आय, जाति प्रमाण पत्र बिना नोटरी अथवा स्टाम्प के जारी करने के निर्देश सभी अनुविभागीय अधिकारियों को दिए हैं।

लोक सेवा केंद्रों में मांगा जाता है नोटराईज्ड आवेदन

कलेक्टर ने कहा कि प्रायः लोक सेवा केन्द्रों में आय व जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नोटराईज्ड आवेदन या स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र की मांग की जाती है, इसे गैर जरूरी बताते हुए जाति और आय प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने यह भी कहा कि यदि पिता का जाति प्रमाण पत्र बन गया है, तो उसके आधार पर भी उनके पुत्र अथवा पुत्री का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। उन्होंने इस निर्देश का पालन सभी लोक सेवा केन्द्रों को करने को भी कहा है।

कलेक्टर ने राजीव गांधी शिक्षा मिशन के समन्वयक को जिले में श्रवण बाधित बच्चों के लिए आवश्यक उपकरण हेतु स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर उन्हें उपकरण दिलाने के निर्देश दिए। वहीं खेल अधिकारी को गत वर्ष छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के विजेता खिलाड़ियों को जिन्हें अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें पुरस्कार राशि देने के निर्देश दिए हैं।

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