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पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी अब 30 जून तक कर सकेंगे लिंक,अगर नही कराए लिंक तो पर सकता है भारी जुर्माना,पैन आधार लिंक करना सभी को जरूरी,पैन से आधार लिंक है या नही ऐसे करे चैक

छत्तीसगढ़ अपडेट । सरकार ने PAN-आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने यह जानकारी प्रेस रिलीज जारी करके दी गई।


आधार-PAN लिंकिंग की डेडलाइन पहले कई बार बढ़ाई जा चुकी है। सबसे पहली इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2022 थी, तब लिंकिंग प्रोसेस फ्री थी। 1 अप्रैल 2022 से 500 रुपए का फीस लगाई गई थी और 1 जुलाई 2022 से फीस बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई।

पिछले साल जुलाई में संसद में शेयर किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 61, 73,16,313 (6.17 करोड़) के कुल इंडिविजुअल PAN में से 46,70,66,691 (4.67 करोड़) PAN - आधार लिंक हुए थे।

पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है।
 
सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov पर जाएं।

यहां नीचे की तरफ लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।

इसके बाद अगला पेज खुलेगा जहां आपको अपना आधार और पैन नंबर डालकर व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करना होगा।

इस पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आधार-पैन से लिंक है या नहीं, इसकी जानकारी आ जाएगी।

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