छत्तीसगढ़ / रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती में पांच साल की छूट को 2028 तक बढ़ाया

साय सरकार ने छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को एक बड़ी सौगात दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए उम्र सीमा में दी जा रही पांच साल की छूट को पांच वर्ष और बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार शाम को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई पांच वर्ष की छूट को पांच साल के लिए और बढ़ाने को मंजूरी दे दी। जारी बयान में कहा गया है कि अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 अब दिसंबर 2028 तक प्राप्त होगा।


मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में विष्णुदेव साय ने बुधवार को यहां कहा कि अब छत्तीसगढ़ के निवासियों को सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती के लिए उम्र सीमा में छूट 31 दिसंबर, 2028 तक मिलेगी। अन्य विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में मिल रही छूट पहले जैसे ही मिलती रहेगी। नौकरी के लिए आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 साल ही रहेगी। हालांकि, यह छूट गृह (पुलिस) विभाग पर लागू नहीं होगी। हालांकि मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग के लिए लंबे समय से चल रही भर्ती प्रक्रिया में पुरुष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

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